स्कूल में छात्र लेजा सकेंगे अब स्मार्टफोन दिल्ली हाई कोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि स्कूल में छात्रों द्वारा फोन लाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए

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केन्द्रीय विद्यालय में एक छात्र द्वारा मोबाईल दुरुपयोग मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्कूल में लाने वाले मोबाईल पर कई दिशा-निर्देश जारी किए

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा की स्कूल और शिक्षा विभाग मिल कर एक नियम बनाए जिसमें स्टूडेंट द्वारा मोबाईल स्कूल लाने पर कुछ गलत इस्तेमाल न किया जा सके 

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कोर्ट ने कहा कि मोबाईल के अंधाधुन इस्तमाल में कोई शक नहीं लेकिन एक तरफ यह लाभकारी भी साबित होता है व माता-पिता बच्चों के संपर्क में रहते हैं

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कोर्ट ने इसके लिए कुछ निर्देश्य भी जारी किया जैसे स्कूल में प्रवेश के वक्त मोबाईल जमा व घर जाते वक्त मोबईल वापस लेने की अनुमति हो  

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