1 ऑक्टूबर 2023 से जन्म लेने वाले सभी लोगों को पासपोर्ट अपलाई के लिए जन्म प्रमाण पत्र भी देना होगा
1 ऑक्टूबर 2023 के बाद पैदा होने वाले लोग जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 के अंतर्गत आते है
जिसके बाद जन्म प्रमाण पत्र ही उनकी जन्म तिथी का वैध जन्म प्रमाण पत्र माना जाएगा यह प्रमाण पत्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्थानों द्वारा जारी किया होना चाहिए
यदि आवेदक द्वारा इस प्रमाण पत्र को प्रस्तुत न करने पर पासपोर्ट में समस्या हो सकती है हालाकि जो इससे पहले पैदा हुए हैं वह दूसरे दस्तावेज जमा करा सकते हैं