कोरोना वैक्सीन से होने वाली मौत पर क्या मुआफज़ा पॉलीसी नहीं होगी।
जानकारी के मुताबि केरल राज्य में कोविड-19 वैक्सीन से हुई मौत पर दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और केंद्र सरकर का पक्ष (ASG) एश्र्वर्या भाटी ने रखा
कोर्ट ने कहा क्या केन्द्र सरकार कोविड-19 वैक्सीन से हुई होने वाली मौत पर कोई मुआवज़ा पॉलीसी नहीं बना सकती
जिसके जवाब (ASG) ने कहा की आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ऐसी कोई भी नीती नहीं है वैक्सीन की मौत पर मुआवज़ा दे
कोर्ट ने कहा कोविद-19 से होनी वाली मौत को वैक्सीन से होने वाली मौत के बराबर समझना चाहिए न की अलग इसके बाद कोर्ट ने 3 हफ्ते का जवाबी वक्त देते हुए अगली सुनवाई 18 मार्च को रखी