ईडी ने अदालत से की अरेस्ट वॉरंट जारी करने की मांग

ईडी ने राउज एवेन्यू की एक विशेष अदालत में अर्जी दायर कर आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी करने की मांग की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह अनुरोध किया है। अदालत अर्जी पर 18 अप्रैल को विचार करेगी। ईडी की ओर से पेश वकील ने आवेदन के समर्थन में कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा, जिसके बाद सीबीआई और ईडी के स्पेशल जज राकेश सयाल ने मामले को 18 अप्रैल को सुनवाई के लिए लगा दिया। ईडी ने अमानतुल्ला खान के खिलाफ ओपन एंडेड गैर जमानती वॉरंट जारी करने की मांग की है। ईडी ने चार्जशीट में खान को आरोपी नहीं बनाया।
हालांकि, जांच एजेंसी ने हाल ही में एक मैजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया और मामले में भेजे गए अपने समन से कथित तौर पर बचने के लिए खान के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की। अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने खान को 20 अप्रैल को तलब किया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत के सामने यह भी आरोप लगाया कि खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और जांच से भागकर अपने आप को गवाह से आरोपी बनाने की कोशिश की। एजेंसी ने पिछले साल अक्टूबर में खान और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापे मारने के बाद दावा किया था कि आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के जरिए कथित तौर पर अवैध धन कमाया। उन्होंने अपने सहयोगियों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने में रकम का इस्तेमाल किया।
कोर्ट की चौखट पर पहुंचे मनीष सिसोदिया
बीते 14 महीने से जेल में बंद दिल्ली के पू्र्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की है। बीते 14 महीने से जेल में बंद दिल्ली के पू्र्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दोपहर दो बजे सुनवाई का समय दिया है। बता दें कि इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने 15 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है।
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