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सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर ऑपरेशन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर ऑपरेशन: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में बुलडोजर ऑपरेशन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह याचिका नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 17 सितंबर को नियमों का उल्लंघन करते हुए देशभर में बुलडोजर अभियान जारी है।

याचिका में मांग की गई थी कि बुलडोजर ऑपरेशनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी किया जाए। इसमें कहा गया था कि राज्यों के खिलाफ अदालत में अवमानना की कार्रवाई की जाए।

कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, यदि वे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट आएंगे, तो उनकी सुनवाई की जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने यह याचिका दायर की है, उनका बुलडोजर कार्रवाई से कोई सीधा संबंध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमें इस याचिका पर सुनवाई में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि इससे नई याचिकाओं की बाढ़ आ सकती है।

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यह भी ध्यान देने योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को एक आदेश जारी किया था कि 1 अक्टूबर तक देश में कोई भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस आदेश में सड़कों और सार्वजनिक राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई भाजपा शासित राज्यों में बड़े पैमाने पर बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है।

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