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हाईकोर्ट ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से किया इनकार

पुलिस को दिया निर्देश जियाउर रहमान बर्क की नहीं की जाए गिरफ्तारी


प्रयागराज। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर रद्द नहीं होगी जांच जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि सांसद बर्क की गिरफ्तारी नहीं की जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश पर अमल करने को कहा है।

हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन धाराओं में सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें सात साल से कम की सजा होती है।

इस मामले में पुलिस सांसद को नोटिस जारी करेगी। पुलिस नोटिस जारी करके बर्क को पूछताछ के लिए बुला सकती है। सांसद को जांच में सहयोग करना होगा। सपा सांसद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी थी और इसे रद्द करने की गुहार लगाई थी। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।

बता दें संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने सपा सांसद और स्थानीय विधायक के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सांसद बर्क पर एफआईआर दर्ज किए जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि यह घटना दुखद है। हमारे सांसद संभल में मौजूद नहीं थे फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वे उस वक्त बेंगलुरु में थे। यह दंगा करवाया गया है और सरकार ने करवाया है।

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