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मुस्लिम पुलिसकर्मी रख सकते हैं दाढ़ी – मद्रास हाईकोर्ट

चेन्नई । मद्रास हाईकोर्ट  ने अपने एक फैसले में कहा कि भारत विविध धर्मों और रीति-रिवाजों का देश है, दाढ़ी रखने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों खासतौर पर मुस्लिम कर्मचारियों को दंडित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि मद्रास पुलिस गजट के अनुसार अधिकारियों को दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन मुस्लिम पुलिस अधिकारी जीवन भर दाढ़ी रखने के हकदार हैं। कोर्ट  ने कहा कि पुलिस विभाग में सख्‍त अनुशासन की जरूरत होती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय के किसी कर्मी को दाढ़ी रखने के लिए दंडित किया जा सकता है।

अदालत जी अब्दुल खादर इब्राहिम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इब्राहिम को 2019 में ग्रेड- I पुलिस कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया था। 31 दिनों की अर्जित छुट्टी पूरी होने के बाद भी ड्यूटी पर नहीं आने और मद्रास पुलिस गजट के आदेश के खिलाफ दाढ़ी रखने की जांच शुरू की गई थी। जांच अधिकारी ने आरोपों को सही माना और पुलिस उपायुक्‍त (सशस्त्र रिजर्व) ने संचयी प्रभाव से 3 साल के लिए वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया। हालांकि अपील के बाद पुलिस आयुक्त ने आदेश में संशोधन किया और वेतन वृद्धि को रोकने के समय को 3 साल से घटाकर दो साल कर दिया। जिसके बाद इब्राहिम अदालत पहुंचे थे।

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