यूपी के मुस्लिम रहनुमा आजम खान को 7 साल कैद

Azam Khan News: यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में 7 साल जेल की सजा सुनाई। 3 अन्य दोषियों को भी 7 साल की सजा सुनाई गई। सभी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। 16 मार्च को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आजम खान कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश हुए। कोर्ट ने पूर्व सीओ सिटी आले हसन खान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और ठेकेदार बरकत अली को भी दोषी माना है। इनके अलावा, जिबरान खान, फरमान खान और ओमेंद्र चौहान को बरी कर दिया।
सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान
आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं। इन पर आरोप था कि सपा सरकार में आजम के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था। मकानों पर बुलडोजर चलवाकर तुड़वा दिया गया था। केस के दौरान आजम खान का नाम भी शामिल किया गया था।
मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को बड़ी राहत, मिली जमानत
गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सोमवार को बड़ी राहत मिली है।सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में अब्बास को जमानत दे दी है। कोर्ट ने इसके पहले वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुख्तार को फर्जी तरीके से हथियार का लाइसेंस लेने के लिए ये सजा हुई थी। बता दें कि डीएम द्वारा दो शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किए जाने के बाद मुख्तार ने हथियारों को जमा नहीं कराया था। इसके बाद 9 अप्रैल 2021 में मुहम्मदाबाद थाने में उस पर केस दर्ज हुआ था।