Advertisement
Nationalलोकसभा चुनाव 2024

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, तिहाड़ जेल में ही रहना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में सीएम केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए एक याचिका अदालत में पेश की थी, जिसे मंगलवार को खारिज कर दिया। इससे यह तय हो गया कि केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहकर सरकार चलाएंगे।

मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।

Baz Media WhatsApp Group Join Now
विज्ञापन

जस्टिस शर्मा ने कहा, कि यह मामला जमानत पर सुनवाई का नहीं है, बल्कि गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाला है। ईडी के तथ्य केजरीवाल को घोटाले की साज़िश में शामिल होने का आरोपी मानते हैं। ईडी ने अदालत में यह भी कहा कि केजरीवाल व्यक्तिगत और ‘आप’ संयोजक दोनों ही तौर पर शराब घोटाले की साजिश में शामिल थे।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि केजरीवाल गवाह के बयानों को खारिज नहीं कर सकते, लेकिन उस पर क्रॉस एग्जामिन जरूर कर सकते हैं। जस्टिस शर्मा ने सीएम केजरीवाल की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए गए थे। सख्त लहजे में जज ने कहा, कि कोर्ट राजनीति का अखाड़ा नहीं है, यहां कानून चलता है, राजनीति नहीं। सीएम समेत सभी के लिए कानून बराबर हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अदालत ने ईडी की हिरासत के बाद 1 अप्रैल को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, तभी से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। संबंधित मामला साल 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से जुड़ा हुआ है। खास बात यह है कि यह नीति रद्द की जा चुकी है।

विज्ञापन

Back to top button

You cannot copy content of this page