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संभल जामा मस्जिद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी

संभल के शाही जामा मस्जिद विवाद से संबंधित जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। संबल की मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जिला कोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई पर 25 फरवरी तक के लिए रोक लगाई गई है।

हाई कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और इसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। जवाब दाखिल होने के बाद मस्जिद प्रबंधन समिति को 2 सप्ताह में अपना प्रतिक्रिया दाखिल करना होगा।

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यह विवाद तब शुरू हुआ जब 19 नवम्बर 2024 को संबल जिला कोर्ट में हरी शंकर जैन और अन्य द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया था। इस मुकदमे में दावा किया गया था कि पहले इस जगह पर हरी हर मंदिर था, जो बाद में शाही जामा मस्जिद बन गई। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान जिला कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दिया था, और 24 नवम्बर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें पांच मुस्लिम युवकों की मौत हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश

पिछले साल 29 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक आदेश दिया था और जिला कोर्ट द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन समिति को यह भी कहा था कि वे जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब तक मामला हाई कोर्ट में है, तब तक जिला कोर्ट इस मामले में कोई और कार्रवाई न करे।

अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाल ही में, एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश किया है।

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आगे की कार्रवाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी 2025 को करने का फैसला किया है। इस दिन सभी पक्षों के जवाब और मस्जिद समिति की प्रतिक्रिया पर सुनवाई की जाएगी। हाई कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है और अब इस मामले की सुनवाई पूरी तरह से हाई कोर्ट की देखरेख में होगी।

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