
दिल्ली दंगो मे आरोपी और AIMIM के मुस्ताफाबाद से प्रत्याशी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी पैरोल दे ही दी। मजलिस की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से ही ताहिर पैरोल की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर को यह पैरोल शर्त के साथ दी है।
सुप्रीम कोट ने ताहिर हुसैन को 12 घंण्टे की कस्टडी पैरोल दी है जिसमें वह सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जेल से बाहर रह कर चुनावी प्रचार कर सकेंगे इस दौरान उनके घर जाने पर पांबदी रहेगी। साथ ही ताहिर को अपनी कस्डटी पैरोल का खर्च खुद उठाना होगा ताहिर से प्राप्त राशी को उपयोग उनके साथ तैनात किए जाने वाले स्टाफ व जेल वैन के लिए किया जाएगा। बताते चले की कोर्ट ने ताहिर हुसैन को यह पैरोल सिर्फ 29 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए दी है।