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बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: गुजरात सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार को बड़ा झटका देते हुए उसकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की गई अपने खिलाफ कड़ी टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया था, जिसे सर्वोच्च अदालत ने अस्वीकार कर दिया।

11 दोषियों की रिहाई रद्द, वापस जेल भेजे गए

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 11 दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया था और गुजरात सरकार द्वारा उनकी समय से पहले रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने दोषियों की रिहाई के मामले में गुजरात सरकार की भूमिका पर कड़ी टिप्पणियां की थीं, जिनमें सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया था।

याचिका का आधार

गुजरात सरकार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए उन्हें हटाने का अनुरोध किया था। याचिका में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रिकॉर्ड के खिलाफ और पूर्वाग्रह से प्रेरित थी, जो सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाती है।

मामले की पृष्ठभूमि

बिलकिस बानो मामला 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुआ था, जिसमें बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। 2017 में 11 दोषियों को इस मामले में दोषी ठहराया गया था, जिनकी समय पूर्व रिहाई पर विवाद हुआ था।

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