Advertisement
NationalNews

वक्फ कानून को लेकर 20 मई को सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट | सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम हर पक्ष को दो घंटे का समय देंगे…

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई करेगी ताकि यह तय किया जा सके कि वक्फ संपत्तियों की स्थिति और वक्फ परिषद और बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल, वक्फ-बाय-यूजर संबंधित कानून के कुछ प्रावधानों पर किसी अंतरिम रोक की जरुरत है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई भूषण आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाओं को अगले मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया है क्योंकि उन्होंने गुरुवार को पहली बार इस मामले की सुनवाई की थी, इससे पहले 5 मई को पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी सेवानिवृत्ति के कारण सुनवाई को नए सीजेआई पीठ के पास भेज दिया गया था। पीठ में न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे।

Baz Media WhatsApp Group Join Now
विज्ञापन

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र द्वारा दिए गए आश्वासन को दर्ज किया कि वह ‘वक्फ-बाय-यूजर’ समेत वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं करेगी और केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं करेगी। केंद्र ने आश्वासन दिया कि राज्य द्वारा की गई किसी भी नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि हम हर पक्ष को दो घंटे का समय देंगे…सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिया गया आश्वासन जारी रहेगा। मुख्य मामले की सुनवाई के बजाय, हम उन मुद्दों को देख सकते हैं जो अंतरिम राहत के लिए जरुरी हैं।

Back to top button

You cannot copy content of this page