
जबलपुर, (ईएमएस)। जबलपुर कैंट बोर्ड प्रशासन अवैध निर्माणों पर अपना शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। गली नंबर 5 में दो मंज़िला अवैध निर्माण को सील करने के कुछ ही दिनों बाद, गुरुवार को एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर बाजार स्थित गली नंबर 2/8 में निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया गया।
बिना अनुमति के हो रहा था निर्माण
कैंट बोर्ड इंजीनियरिंग विभाग के अनुराग आचार्य ने बताया कि सदर बाजार गली नंबर 2/8 में आशीष गुप्ता द्वारा बी-3 भूमि के रूप में वर्गीकृत भूखंड—ग्राम भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण संख्या 143/149(पीएल)—पर बिना किसी पूर्व अनुमति के निर्माण कार्य जारी था।
बी-3 श्रेणी की भूमि पर निर्माण से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा कोई भी स्वीकृति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
तीन नोटिस, फिर भी जारी रहा काम
कैंट बोर्ड ने निर्माणकर्ता को 09 सितंबर, 25 सितंबर और 31 अक्टूबर 2025 को तीन बार नोटिस भेजे। प्रत्येक नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि अनधिकृत निर्माण को तुरंत रोका जाए और स्वयं हटाया जाए।
लेकिन न तो काम रोका गया और न ही बोर्ड को किसी प्रकार का उत्तर दिया गया। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए कैंट बोर्ड टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
छावनी अधिनियम की धारा 249 के तहत भवन सील
नियमों की अवहेलना को देखते हुए गुरुवार को कैंट बोर्ड ने छावनी अधिनियम 2006 की धारा 249 के तहत भवन को सील कर दिया। यह प्रावधान अवैध, अस्वीकृत एवं अनधिकृत निर्माणों पर कठोर कदम उठाने का अधिकार देता है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में प्रशासन की सक्रियता को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
कैंट क्षेत्र में बढ़ी सख्ती
कैंट बोर्ड क्षेत्र में लंबे समय से अवैध निर्माण एक बड़ा मुद्दा रहे हैं। हालिया कार्रवाइयाँ इस बात का संकेत हैं कि अब बिना अनुमति के निर्माण करने वालों पर सख्त और लगातार कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि कैंट क्षेत्र की सुरक्षा, सुव्यवस्था और नियोजनबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई और तेज की जाएगी।



