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इंदौर के बाद अब भोपाल मे भी भीख मांगने पर लगा प्रतिबंध, आदेश जारी…

बीते दिनो प्रदेश का इंदौर जिला उस समय चर्चा मे आया था जब स्थानीय प्रशासन ने शहर मे भीख मांगने पर पूर्णता प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। जिसके बाद ये आदेश काफी चर्चाओ मे रहा वही इसकी तर्ज परअन्य जिलों मे भी लोगो को भिक्षावृति पर रोक लगाने की मांग करते देखा जाने लगा था।

वही अब भिक्षावृति पर पाबंदी लगाने के मामले में इंदौर के बाद राजधानी भोपाल दूसरा शहर बन चुका है जहां पर भीख मांगना व देना दोनो अपराध की श्रेणी मे आयेंगे इसके लिए बकायादा पूरी तैयारियां कर ली गई है जहां इसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए शहर भर में फलाइंग स्कवाड और सीसीटीवी कैमरो की मदद ली जाएगी साथ ही आदेश का उल्लघंन करने पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

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दरअसल यह आदेश भोपाल कलेक्टर विक्रम सिंह के निर्देश पर एडीएम सिध्दार्थ जैन ने जारी किए जिसके तहत अब भोपाल में भिक्षावृति पर पाबंदी रहेगी साथ ही भीख मांगना व देना दोनो अपराध माना जाएगा तथा आदेश के उल्लघंन पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेंगी।

जिला प्रशासन द्वारा भिक्षावृति पर बैन लगाए जाने को लेकर शहर मे बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था, पर्यटन क्षेत्र प्रभावित होने, बढ़ते अपराध को मुख्य वजह माना गया है। जारी आदेश के मुताबिक शहर में भिखारियों की बढ़ती तादाद के कारण शहर के ट्रैफिक सिंगल, चाक-चौराहे, पर्यटन क्षेत्र आदि प्रभावित हो रहे थें साथ ही इससें रोड एक्सीडेंट की घटनाएं भी बढ़ रही थी। वही देखने को मिल रहा था की शहर में भीख मांगने वाले अधिकाशत: लोग दूसरे शहरो या प्रदेशो से आकर भिक्षावृति कर रहे थे व इसमें से ज्यादातर लोग इसे अपने व्यपार के तौर पर अंजाम दे रहे थे साथ ही भिक्षावृति मे लगें कई लोग नशे व अपराध मे भी सलंग्न पाएं गए जहां भीख की आड़ मे अपराध को भी अंजाम दिया जा रहा था ऐसे मे शहर की कानूना व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी यही वजह है की इस सारी बातो को ध्यान मे रखते हुए भिक्षावृति पर बैन लगाने का आदेश जारी किया गया है।  

बतातें चलें की भीख मांगने पर बैन लगाने के साथ ही निगम प्रशासन द्वारा एक रेन बसेरा चिन्हित कर एक भिक्षुग्रह बनाया जाएगा जहां भीख मांगने वालो के लिए व्यवस्थाएं की जाएगी।

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