
जबलपुर, 16 फरवरी 2025: नगर निगम जबलपुर ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया को 17 फरवरी से प्रारंभ कर दिया है। निगम आयुक्त प्रीति यादव के निर्देश पर यह कार्य 15 दिन पहले शुरू किया गया है, ताकि व्यापारियों को अंतिम समय में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
बाजार अधीक्षक दिनेश सिंह ठाकुर ने बताया कि सभी व्यापारियों को अपने व्यापारिक लाइसेंस का नवीनीकरण 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से कराना होगा। इसके बाद अगर व्यापारियों ने लाइसेंस नवीनीकरण में देरी की, तो उन्हें जुर्माना देना होगा। 1 अप्रैल से 25%, 1 मई से 50% और 1 जून से 100% जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा, जिन व्यापारियों के पास लाइसेंस नहीं होगा, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया
लाइसेंस नवीनीकरण के लिए व्यापारियों को गत वर्ष की लाइसेंस रसीद या प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यह प्रक्रिया नगर निगम के गोल बाजार स्थित जॉर्ज टाउन स्कूल परिसर में संचालित लाइसेंस शाखा में की जाएगी। इस सेवा का समय प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।
व्यापारियों से अपील: समय पर नवीनीकरण कराएं
नगर निगम ने व्यापारियों से समय रहते नवीनीकरण कराने की अपील की है, ताकि अंतिम समय में भीड़ और असुविधा से बचा जा सके। निगम का कहना है कि व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह प्रक्रिया पहले शुरू की गई है। इस प्रकार, व्यापारी 31 मार्च की अंतिम तिथि से पहले अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकते हैं, जिससे उनका व्यापार निर्बाध रूप से चलता रहेगा।
नगरीय प्रशासन की यह पहल व्यापारियों को समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, जिससे वे किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या से बच सकेंगे।