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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट का फैसला पलटा, 4 साल की सजा रद्द की

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा रद्द कर दी है। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद दर्ज गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर एमपी-एमएल कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। इससे अफजाल की सांसदी चली गई थी। अफजाल ने सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चैलेंज किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए अंसारी को पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। बीते गुरुवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अफजाल ने कोर्ट से सजा को रद्द करने की मांग की थी, जबकि कृष्णानंद के बेटे पीयूष राय और सरकार ने सजा बढ़ाने की अपील की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

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