Advertisement
National
Trending

शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत

तीन साल से अधिक समय से जेल में बंद शरजील इमाम को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट के १७ फरवरी के बेल नहीं देने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इमाम पर जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू में दिए गए भाषणों में भड़काऊ बातें करने के तहत राजद्रोह का आरोप लगा था, और अब इस ही मामले में उन्हें राहत मिली है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की बैंच ने इमाम की जमानत याचिका मंजूर कर ली। शरजील इमाम ने अधिकतम सात साल की सजा का आधा हिस्सा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी थी। शरजील इमाम की ओर से एडवोकेट तालिब मुस्तफा और अहमद इब्राहिम पेश हुए थे।

इमाम पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच द्वारा दर्ज एफआईआर 22/2020 के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, शुरू में राजद्रोह के अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में यूएपीए की धारा 13 लगाई गई थी। वह 28 जनवरी, 2020 से इस मामले में हिरासत में है। अब कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है।

Baz Media WhatsApp Group Join Now
विज्ञापन

शरजील इमाम के वकील ने बताया कि दिल्ली दंगों से जुड़ा एक और मामला उनके ऊपर है, जिसपर सुनवाई जुलाई में होनी है। मुस्तफा ने कहा,’यह एक लंबी लड़ाई थी, अब हमें उम्मीद है कि एक आखिरी मामले में भी उन्हें बेल मिल जाएगी, हम काफी पॉज़िटिव होकर काम कर रहे हैं।’

इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था, तब ट्रायल कोर्ट ने कहा था, ‘हालांकि आवेदक ने किसी को हथियार उठाने और लोगों को मारने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उसके भाषणों और गतिविधियों ने लोगों को संगठित किया, जिससे शहर में अशांति फैल गई और यह दंगों के भड़कने का मुख्य कारण हो सकता है।’

लाइव लॉ के मुताबिक पिछले साल जून में शरजील इमाम ने दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दिए गए एक ही भाषण के लिए दो अलग-अलग मामलों में उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।

विज्ञापन

Back to top button

You cannot copy content of this page