
जबलपुर, 04 अक्टूबर 2025 – छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की रहस्यमयी मौतों के बाद जबलपुर जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा के कदम उठाए गए हैं। जिले में कफ सिरप कोल्ड्रिफ और नेस्त्रो-डीएस के क्रय, विक्रय, संधारण और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी गई है। यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी।
आदेश और प्रशासनिक कार्रवाई
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कार्यालय उप संचालक ने आदेश जारी करते हुए सभी थोक और फुटकर दवा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि:
- कोल्ड्रिफ सिरप के बैच नंबर SR 13 और नेस्त्रो-डीएस के बैच नंबर AQD 2559 के क्रय, विक्रय, संधारण और वितरण को तुरंत रोक दें।
- यदि किसी दवा विक्रेता के पास ये दवाएँ पहले से मौजूद हैं, तो इसकी जानकारी तुरंत कार्यालय उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दें।
- आदेश की प्रति जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को भी भेजी गई है, ताकि सभी विक्रेता इसे जान सकें।
छिंदवाड़ा जिले में हाल ही में बच्चों की किडनी में संक्रमण से कई मौतें हुई हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृत बच्चों को खांसी-जुकाम के इलाज के लिए दिया गया कोल्ड्रिफ कफ सिरप खतरनाक मिलावट के कारण जानलेवा साबित हुआ। इसी कारण पूरे राज्य में दवा की सप्लाई और वितरण पर कड़ी निगरानी की जा रही है।
जनता और विक्रेताओं के लिए सलाह
- किसी भी घर में अगर कोल्ड्रिफ या नेस्त्रो-डीएस सिरप मौजूद है, तो इसे बच्चों को न दें।
- सिरप को किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या औषधि विभाग में जमा कराने की सलाह दी गई है।
- दवा विक्रेता आदेश का पालन करें और अगर उनके पास संदिग्ध बैच मौजूद है, तो तुरंत प्रशासन को रिपोर्ट करें।
प्रशासन का उद्देश्य
यह कदम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दवा वितरण की निगरानी मजबूत करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि राज्य में ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है और किसी भी लापरवाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।