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इजरायल तत्काल रफा में जंग रोके, संयुक्त राष्ट्र के जांच दल को जांच में सहयोग करे

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इज़राइल को राफ़ा में ऑपरेशन तुरंत रोकने का आदेश दिया।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि  इजराइल को तुरंत सैन्य अभियान बंद करना चाहिए और एक महीने के भीतर अदालत के आदेश के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट पेश करनी चाहिए।

जानकारों का मानना है कि यह फलस्तीन आवाम की बड़ी जीत है। जिसने जहां इस बात को साबित किया है कि इजरायली कार्यवाही अवैध है, वहीं यदि अब भी इजरायल जंग नहीं रोकता तो गिरफ्तारी वारंट जारी होना तय है।

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आईसीजे ने फैसले में कहा कि राफा में इजरायली कार्रवाई आम फिलिस्तीनी लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले में यह भी कहा गया कि गाजा में इंसानी जिंदगी के लिये जरूरी सभी बुनियादी स्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया गया है।

कोर्ट ने इज़राइल पर १३-२ बहुमत का फैसला जारी किया है।

पैâसले में इज़राइल को संयुक्त राष्ट्र की इंवेस्टिगेशन टीम को ए गाजा तक पहुंच प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

दक्षिण अफ्रीका की अपील पर फैसला

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसले में कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत इजराइल के खिलाफ अर्जी दायर की थी. आईसीजे फिलिस्तीनी शहर राफा में इजरायली अभियान को रोकने के दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध पर फैसला सुना रहा है। गौरतलब है कि  इजरायली सेना ने 7 मई को रिफा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, जिस पर दक्षिण अफ्रीका ने 10 मई को ऑपरेशन रोकने का अनुरोध दायर किया।

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक 24 मार्च को दिए आदेश में कहा कि गाजा में हालात बेहद खराब हैं, गाजा में इंसानी हालात बद से बदतर हो गये हैं।

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