
बीती एक फरवरी को देश का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर कानूनो को आसान बनाने की घोषणा करते हुए इसको लेकर नया कानून बनाए जाने का ऐलान किया था। वही आज गुरुवार को वित्त मंत्री ने अपनी घोषणा को पूरा करते हुए लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया है साथ ही इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने की सिफारिश भी की है जहां यह कमेटी अगले सत्र तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकतें है। अभी सेलेक्ट कमेटी के सदस्यो के नाम तय नही हुए है। इसके सदस्यो की सूचनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जल्द ही जारी करेंगे।
हालंकि वित्त मंत्री द्वारा बिल प्रस्तुत किए जाने पर विपक्षी सासंदो ने जमकर विरोध भी किया पर सदन ने इसे ध्वनिमत से स्वीयकार कर प्रस्ताव पारित कर दिया।बतातें चले न्यू इनकम टैक्स बिल 1961 से चले आ रहे इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा जिसमें कई बदलाव देखने को मिलेंगें।
बीते बुधवार को न्यू इनकम टैक्स बिल की ड्राफट कॉपी सामने आई थी जिसमें न्यू इनकम टैक्स बिल में पेजो की सख्या घटेंगी जहां 1961 के एक्ट में कुल 880 पेज थे तो अब इनकी सख्या घट कर 622 रह जायेंगी वही जहां पूर्व मे इसमें 298 धाराएं थी जो की अब बढ़कर लगभग 536 होने साथ ही अनूसूचीयों की संख्या भी 14 से बढकर 16 होने का दावा ड्राफट मे किया गया है।
नए आयकर बिल के आने के बाद इसके पहले से अधिक पारदर्शी व कर प्रणाली को अधिक आसान बनानें के प्रयास का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है की नया आयकर कानून पहले की तुलना मे अधिक व्यवस्थित व सरल होगा। दावा है की इससें टैक्स पेमेंट में सुधार व टैक्स चोरी से संबधित नियम मे कठोरता देखने मिलेंगी।
हालंकि न्यू इनकम टैक्स बिल कितना कारगर सिध्द होता है यह तो इसके एक्ट बनने के बाद ही पता लग पायेगा फिलहाल सरकार इसके फायदें व विपक्ष इसकी खामियां गिनाने मे लगा हुआ है।