
इंडियाज गॉट लेटेंट शो मे रणवीर इलाहाबादिया द्वारा माता-पिता पर की गई अश्लील टिप्पणी के बाद मचा बवाल सुप्रीम कोर्ट जा पॅहुचा है जहां कोर्ट ने इस पूरे मामले में ‘’इंडियाज गॉट लेटेंट’’ शो पर पाबंदी का आदेश देते हुए रणवीर इलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाई है।
कोर्ट ने इस मामले मे कई अहम टिप्पणियां की कोर्ट ने अपनी टिप्पणी मे रणवीर इलाहाबादियो से कहा की “ आपने जो शब्द चुनें है, उनसे माता-पिता शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी, पूरा समाज शर्मिंदा होंगा ये विकृत मानसिकता है। अगर आप ऐसे बयान देकर सस्ती लोकप्रियता हासिल कर सकते है तो कोई और भी ऐसा करके लोकप्रियता हासिल करने करने की कोशिश कर सकता है. पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें, आप लोगो के माता-पिता की बेइज्जती कर रहें है. ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है। वही इस मामले में इलाहाबादिया को फटकार लगाने के साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है की रणवीर बिना इजाजत के देश के बाहर नही जा सकेंगे। कोर्ट ने उनका पासपोर्ट जब्त करने के आदेश भी दिए है।
हालंकि रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाने के साथ ही कोर्ट ने उन्हे कुछ राहत भी दी है जहां कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब सम्बंधित मामलें में रणवीर पर कोई एफआईआर दर्ज नही हो सकेंगी वही जयपुर मे रणवीर पर जो एफआईआर हुई है उसमें उनकी गिरफतारी पर भी कोर्ट ने उन्हे राहत दी है।
दरअसल रणवीर इलाहाबादिया एक यूटयूर्ब है जहां वह अपने यूटयूब चैनल ‘बियर बाइसेप्स’ पर पॉडकास्ट चलातें है जिसमें बांलीवुड समेत अन्य कई बड़े कलाकलार व फिल्मी सितारें उनके पॉटकास्ट में आते है।

बीते दिनो रणवीर इलाहाबादिया स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में बतौर जज पहुचें थे। जहां उन्होने एक कंटेस्टेंट से उनके माता पिता की सेक्स लाइफ से संबधित एक अश्लील सवाल पूछा था जिसके बाद मानो बवाल सा मच गया था।
रणवीर इलाहाबादिया के इस बयान के बाद उन्हे चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ा था साथ ही देश के अलग अलग हिस्सो मे उन पर एफआईआर भी दर्ज होना शुरु हो गई थी जिसके बाद रणवीर इलाहाबादिया को गिरफतारी का डर सताने लगा था जिसके चलते अलग अलग राज्यों मे दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करवाने रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
जहां कोर्ट ने आज मंगलवार 18 फरवरी को सुनवाई करते हुए रणवीर इलाहाबादिया को पहले तो जमकर फटकार लगाई पर बाद मे गिरफतारी से राहत देने का आदेश दिया। साथ ही जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले में इलाहाबदिया को पुलिस के साथ जांच मे सहयोग करने के भी आदेश दिए गए है।