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हाईकोट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुचें विधायक आरिफ मसूद, हाईकोर्ट मे मामले की सुनवाई टली…

राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक आरिफ मसूद के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिंका पर सोमवार के दिन सुनवाई होना था जहां विधायक मसूद को गवाहों की नई सूची प्रस्तुत करने की अन्तिम मोहलत दी गई थी पर अब मामले मे सुनवाई टाल दी गई है। दरअसल आरिफ मसूद ने गवाहों की सूची प्रस्तुत किए जाने को लेकर अधिक समय न दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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विधानसभा चुनाव मे विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ चुनावी मैदान मे रहे भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण ने विधायक मसूद के चुनाव को चुनौती देते हुए हाईकोट मे याचिंका दायर की थी। दायर याचिका मे उल्लेख किया गया था की भोपाल के एक एसबीआई शाखा से विधायक मसूद व उनकी पत्नी के नाम पर लोन है जिसका उल्लेख उन्होने अपने नामांकन पत्र में नही किया था। ध्रुव नारायण ने आरिफ मसूद पर लोन की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था जिस पर हाईकोर्ट मे सुनवाई चल रही है। बतादें की पूर्व मे आरिफ मसूद व्दारा मामले पर सुनवाई बंद किये जाने का आवेदन दिया गया था जिसें कोर्ट व्दारा खारिज कर दिया गया था। तबसे ही मामले की सुनवाई जारी है पर अब आरिफ मसूद के सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बाद मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायलय के आदेश पारित होने तक टाल दी गई है।

विधायक आरिफ मसूद के इस मामले की सुनवाई एमपी हाईकोर्ट मे जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ कर रही है जहां एकलपीठ ने विधायक आरिफ मसूद को गवाहों की नई सूची पेश करने के निर्देश जारी कर अन्तिम मोहलत दी गई थी। पर आरिफ मसूद इसके लिए अधिक समय चाहते थे परंतु उन्हे समय नही दिया गया इसी कारण अधिक समय न दिए जाने के खिलाफ में आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

सोमवार को हाईकोर्ट मे मामले की सुनवाई के दौरान एकलपीठ को अवगत कराया गया की हाईकोर्ट व्दारा पक्ष प्रस्तुत करने व गवाहों की सूची प्रस्तुत करने अधिक समय न दिए जाने के खिलाफ विधायक आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर की है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने जानकारी को रिकोर्ड पर लेते हुए मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक सुनवाई टाल दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया की याचिका पर अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट व्दारा आदेश पारित किए जाने के बाद ही की जाएगी।  

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