वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत, 7 दिनो के भीतर केंद्र को देना होगा जवाब, अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में नही हो सकेंगी नई नियुक्तियां…

वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार से शुरु हुई सुनवाई गुरुवार को भी चली जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामलें में वक्फ कानून पर अंतरिम राहत देते हुए केंद्र को इस पर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा साथ ही अगले आदेश तक यथास्थिति बरकरार रखते हुए वक्फ बोर्ड में किसी तरह की कोई नई नियुक्ति करने पर रोक के आदेश दिए है।
वही सरकार द्वारा 7 दिन में जवाब दाखिल करने के 5 दिन के बाद याचिकाकर्ता को अपना जवाब दाखिल करना होगा ।
दरअसल नए वक्फ अधिनियम के विरोध में 70 से अधिक याचिंकाए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें बीते बुधवार को असदउद्दीन ओवैसी द्वारा दायर याचिकां पर कोर्ट में लगभग 2 घंटे से भी अधिक सुनवाई हुई। जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कई तीखे सवाल पूछे।
वही पूरे मामलें में गुरुवार को भी सुनवाई हुई इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से सात दिन का समय मांगा। तो वही इस अधिनियम के विरोध में कोर्ट पहुचें याचिकाकर्ताओं क ओर से वरिष्ट अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अन्य सीनियर वकीलों ने इसे अंसवैधानिक घोषित करने की मांग की।
हालंकि इस पर चीफ जस्टिस ने केंद्र को सात दिन में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए कहा कि, ‘हम यह बात रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे हैं. सरकार 7 दिन में जवाब दे और उसके बाद याचिकाकर्ता 5 दिन में अपना जवाब दाखिल करें।
साथ ही मामलें की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा की “110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नही है ऐसे में वह 5 पॉइंट तय करने होंगे। सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता के वकीलों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वे 5 याचिकाओं को मुख्य याचिका के रूप में पहचानेंगे और अन्य को आवेदन के रूप में माना जाएगा.’ इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोडल काउंसल नियुक्त करने का भी आदेश दिया।
बतातें चलें मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होंगी जहां केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तो वही कानून के खिलाफ वरिष्ट अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी व सीयू सिंह जैसे सीनियर अधिवक्ता पैरवी करतें दिखेंगे।फिलहाल मामलें पर अगले आदेश तक यथास्थिति बनी रहेगी।