
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक जैन की एकलपीठ ने नायाब तहसीलदार के स्थगन आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर जबलपुर, नायाब तहसीलदार शहपुरा और अनावेदक को नोटिस जारी किए है| हाईकोर्ट ने जारी नोटिस में पूछा है कि एक जमीन पर दावा, विवाद सिविल कोर्ट में लंबित होने के बाद भी अनावेदक के पक्ष में कैसे स्टे ऑर्डर जारी कर दिया|
कलेक्टर से चार सप्ताह के अंदर हलफिया जवाब मांगा गया है| कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि कलेक्टर जो जवाब प्रस्तुत करेंगे उसके लिए वह स्वंय जिम्मेदार होंगे और यदि तहसीलदार ने पद का दुरुपयोग करते हुए स्थगन आदेश जारी किया है तो उन पर क्या कार्रवाई की गई, यह भी कोर्ट को बताना होगा| जवाब पेश न करने पर कलेक्टर को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा|
याचिकाकर्ता रोहन लाल मेहरा की ओर से अधिवक्ता सचिन जैन ने दलील दी कि याचिकाकर्ता और अनावेदक मदनलाल और लखनलाल से गांव की एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है जिस पर रोहनलाल मेहरा ने सिविल न्यायालय में एक वाद भी दायर किया है जिसका मामला लंबित है| इस बीच अनावेदक पक्ष द्वारा सिविल कोर्ट में अपील याचिका दायर की गई, जो खारिज हो चुकी है| यह मामला संज्ञान में होने के बाद भी नायाब तहसीलदार द्वारा मदनलाल, लखनलाल के आवेदन पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया|
अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कलेक्टर जबलपुर, नायाब तहसीलदार और अनावेदकों को नोटिस जारी किए है| चार दिन के अंदर कलेक्टर से जवाब तलब किया गया है| हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि समय सीमा पर जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर कलेक्टर को स्वयं हाईकोर्ट में उपस्थित होना होगा|