जबलपुर: एनडीपीएस अदालत ने नशीलें इंजेक्शनों के कारोबार के तीन आरोपियो को सुनाई 15-15 साल कारावास की सजा, 2-2 लाख जुर्माना भी लगाया……

एनडीपीएस अदालत ने नशीलें इंजेक्शनों के अवैध कारोबार के मामले मे तीन आरोपियो को दोषी मानते हुए 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही आरोपियो पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जबलपुर मे एनडीपीबस कोर्ट मे न्यायधीश शशि भूषण की सिंगल पीठ वाली अदालत ने प्रतिंबधित नशीले इंजेक्शन के अवैध कारोबार के मामले मे एसएन फार्मा संचालक नीरज परियानी व उसके दो सहयोगियो राजू विश्वकर्मा, व शहनवाज खान को यह सजा सुनाई ।
बताते चले की पुलिस ने आरोपियों के गोदाम पर छापा मारा था जहां से पुलिस को भारी मात्रा मे प्रतिबंधित इंजेक्शन मिले थे जिसके बाद पुलिस ने तीनो आरोपियो के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरु की थी।

दरअसल पूरा मामला जुलाई 2023 का है जब जबलपुर की कोतवाली पुलिस को मुखबर से सूचना प्राप्त हुई थी की गोपाल बाग तलैया के पास एक युवक प्रतिबंधित नशीले इजेंक्शन के साथ खड़ा हुआ है। पुलिस ने जब मुखबर से मिली सूचना के आधार पर छापा मारा तो सम्बधिंत युवक के पास से प्रतिबंधित नशीले इजेंक्शन व दवांए बरामद हुई। वही युवक की पहचान लालमाटी निवासी राजू उर्फ राकेश विश्वकर्मा के रुप मे की गई।
जिसके बाद पुलिस ने राजू से पुछताछ शुरु की जिसके बाद ये पता लगा की राजू को एसएन फार्मा संचालक नीरज परियानी ये इंजेक्शन बेचने के लिए राजू को दिया करता था साथ ही वह इसे बेचने की एवज मे उसे 20-30 हजार करीब की मासिक रकम भी राजू को देता था। राजू के इस खुलासे के बाद पुलिस ने एसएन फार्मा संचालक नीरज परियानी को भी हिरासत मे लिया जिसके बाद उससे पूछताछ शुरु की गई वही परियानी की निशानदेही पर आनंद नगर निवास एक अन्य आरोपी शहनवाज खान के मकान पर पुलिस ने छापा मारा जहां से पुलिस ने बढ़ी संख्या मे नशीले इंजेक्शन बरामद किए। इस तरह तीसरे आरोपी को भी हिरासत मे लेकर तीनो के खिलाफ मामला दर्ज किया व कोर्ट के समक्ष पूरी जानकारी,तथ्य,साक्ष्य रखे गए जिसके बाद अदालत ने तीनो को दोषी करार देते हुए 15 साल की कठोर सजा व 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाना सुनिश्चित किया।
न्यायलय के इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है की अवैध तरीके से नशीले दवांओ के व्यपार मे कमी देखने मिलेगी वही इस फैसला को नशे के सौदागरो के लिए एक सख्त संदेश के रुप मे देखा जा रहा है।