
जबलपुर। बरगी थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मचा दी। ग्राम हुल्की के पास प्रभू ढाबा के सामने एक यात्री बस अनाज से भरे ट्रक से पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे में बस कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि तीन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दीपक ट्रेवल्स की यात्री बस बरगी रोड से गुजर रही थी। इसी दौरान ग्राम हुल्की के पास आगे चल रहे ट्रक से बस अनियंत्रित होकर जा भिड़ी। ट्रक चालक प्रमोद कुमार ठाकुर, निवासी देवरीकला छपारा, अमरावती से तुअर दाल लोड कर कटनी की ओर जा रहा था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस पीछे से ट्रक में जा घुसी, जिससे यह भीषण दुर्घटना हुई।
हादसे के दौरान बस में सवार 45 वर्षीय राजपाल सिंह, निवासी देवघटा थाना कोतवाली जिला सीधी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अन्य घायलों के साथ तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। राजपाल सिंह बस में कंडक्टर के रूप में कार्यरत थे।
इस हादसे में मोहम्मद साहिल, कीर्ति सिंह और मनीष कुमार भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल जबलपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
सड़क पर बिखरी तुअर दाल, लगा लंबा जाम
हादसे की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रक में लोड तुअर दाल की बोरियां सड़क पर गिरकर फट गईं और बड़ी मात्रा में दाल सड़क पर फैल गई। सड़क पर बिखरे माल और क्षतिग्रस्त वाहनों की वजह से बरगी रोड पर लंबा जाम लग गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ समय तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा।
सूचना मिलते ही बरगी पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और बस को सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात को सामान्य किया गया।
बस और ट्रक दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रक दोनों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर राहत एवं बचाव कार्य चलाया तथा घायलों को एम्बुलेंस के जरिए तत्काल अस्पताल भेजा।
बरगी थाना पुलिस ने ट्रक चालक प्रमोद कुमार ठाकुर की रिपोर्ट के आधार पर बस चालक के खिलाफ लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281, 125(ए) और 106(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार के खतरे को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।



