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स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध, कानून उल्लंघन पर 96 हजार रुपए जुर्माना

बर्न। स्विट्जरलैंड में बुधवार से सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू हो गया है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक (लगभग 96 हजार रुपये) तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

स्विट्जरलैंड में 2021 के जनमत संग्रह में 51.21% नागरिकों ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में वोट दिया था, जिसके बाद इस पर कानून बनाया गया। यह कानून 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ।

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स्विट्जरलैंड से पहले, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया में भी ऐसे कानून लागू हो चुके हैं। इसके बाद महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों जैसे सार्वजनिक कार्यालय, सार्वजनिक परिवहन, रेस्टोरेंट, दुकानें और अन्य स्थानों पर चेहरा पूरी तरह से ढकने की अनुमति नहीं होगी।

स्विट्जरलैंड की संसद ने 2022 में इस कानून को मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय परिषद में इस पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 151 सदस्य इसके पक्ष में और 29 सदस्य इसके खिलाफ थे। इस प्रस्ताव को दक्षिणपंथी स्विस पीपुल्स पार्टी ने प्रस्तुत किया था, जबकि केंद्रीय और ग्रीन पार्टियां इसके विरोध में थीं।

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कुछ लोग इसे मुस्लिम महिलाओं को गलत तरीके से निशाना बनाने वाला कदम मानते हैं, जबकि इसका समर्थन करने वाले इसे सांस्कृतिक मूल्यों और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं।

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