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मस्जिदों पर लाउडस्पीकर – कलेक्टर 60 दिन में आवेदनों पर विचार कर निर्णय दे, हाइकोर्ट

इन्दौर। मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर हटाने के मामले में हाई कोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के विरुद्ध प्रस्तुत आवेदनों पर 60 दिन के भीतर इन आवेदनों पर सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के प्रकाश में विचार कर निर्णय दे। साथ ही आवेदनकर्ता को आवदेन स्वीकार या निरस्त करने का आधार भी बताएं।

याचिकाकर्ता अल्लानूर अब्बासी निवासी आजाद नगर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया । याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में प्रस्तुत अपनी याचिका में कहा था कि पुलिस ने राज्य शासन के आदेश का हवाला देते हुए आजाद नगर मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। हाई कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह कहते हुए याचिका निराकृत कर दी थी कि याचिकाकर्ता इस संबंध में एक नया आवेदन कलेक्टर इंदौर के समक्ष प्रस्तुत करें और जिला कलेक्टर 60 दिन के भीतर इस आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के मुताबिक निर्णय लें।

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