श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर मुस्लिम पक्ष को झटका

मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच भूमि विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत दी तो वहीं मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की कमिटी की याचिका पर नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों को जवाब देने को कहा।
शाही ईदगाह मस्जिद कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने निचली अदालत में इस मामले से संबंधित 15 मुकदमों का ट्रांसफर स्वयं के समक्ष करने को लेकर सुनवाई शुरू की। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी।
मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया गया था। हाईकोर्ट का कहना था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, और इन मामलों में एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है। कोर्ट का समय बचाने के लिए इन सभी मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को निर्देश दिया था कि हिंदू वादी द्वारा दायर आवेदन पर 15 मुकदमों को समाहित कर दिया जाए। हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय में अपने आवेदन में कहा था कि दीवानी न्यायाधीश मथुरा के सामने 25 सितंबर, 2020 को दायर मूल मुकदमे और 13.37 एकड़ जमीन से संबंधित अन्य मुकदमों को समाहित कर दिया जाए।