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इमरान खान को मिली राहत, हाई कोर्ट ने ‘भारत छोड़ो’ नोटिस टाला

मुंबई | BAZ News Network । अमेरिकी नागरिक और OCI कार्डधारक एक्टर इमरान खान को बड़ी राहत मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के नोटिस पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी।

News in Short

  • हाई कोर्ट ने इमरान खान को ‘भारत छोड़ो’ नोटिस पर लगाई रोक
  • चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने का था आरोप
  • 15 अक्टूबर को FRRO ने दिया था 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का नोटिस
  • सोमवार तक अगली सुनवाई, तब तक कोई कार्रवाई नहीं
  • BJP नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर शुरू हुआ था मामला

कोर्ट ने दी अंतरिम राहत, नोटिस पर रोक

मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इमरान खान को दी गई भारत छोड़ो की डेडलाइन टाल दी। केंद्र सरकार ने अदालत में आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक एक्टर के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

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15 अक्टूबर को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का नोटिस भेजा था। आरोप था कि वो मुंबई में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग वाले प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इमरान खान ने इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

BJP नेता की शिकायत पर शुरू हुआ मामला

10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान इमरान खान को हिरासत में लिया गया था। दो दिन बाद 12 अक्टूबर को BJP नेता किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद इमरान खान प्रदर्शन में क्यों थे और उनकी नागरिकता की जांच की मांग की।

इमरान खान के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि OCI कार्डधारकों के नियमों में प्रदर्शन में शामिल होने पर कोई पाबंदी नहीं है। OCI कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में रहने और काम करने की इजाज़त देता है।

“मैं मुंबई का निवासी हूं” — इमरान का बयान

प्रदर्शन के दौरान इमरान खान ने कहा था कि वो मुंबई के नागरिक के तौर पर वहां मौजूद हैं। “मैं यहां एक नागरिक के तौर पर हूं, जो इस शहर में रहता है। मैं देखने आया हूं कि आवाजाही की आज़ादी पर रोक क्यों लगाई जा रही है। लोगों की आवाज़ें क्यों दबाई जा रही हैं?” उन्होंने साफ किया कि वो किसी संगठन से जुड़े नहीं हैं।

फिलहाल इमरान खान को कोर्ट से राहत मिल गई है। सोमवार को अगली सुनवाई में फैसला होगा कि FRRO का नोटिस कानूनी रूप से सही था या नहीं। मामला विदेशी नागरिकों के अधिकारों और प्रदर्शन की आज़ादी से जुड़ा अहम सवाल उठाता है।

📌 Sources & References

  • Maktoob Media
  • Live Law

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